Bihar Ration Card New Member Addition: Full Guide
घर में नया बच्चा हुआ है। या बेटी की शादी हुई है और वह इस घर में आई है। या फिर परिवार में कोई बुजुर्ग माँ-बाप आकर रहने लगे हैं जिनका नाम अभी तक किसी राशन कार्ड में नहीं है। इन तीनों स्थितियों में एक काम सबसे पहले करना ज़रूरी है — उस नए सदस्य का नाम अपने बिहार राशन कार्ड में जुड़वाना। यह प्रक्रिया “नया राशन कार्ड बनवाना” नहीं है। यह Correction Application है — जो rconline.bihar.gov.in पोर्टल पर Jan Parichay (MeriPehchaan) लॉगिन से होती है। और यहीं से अधिकतर लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं।
किन परिस्थितियों में नया नाम जोड़ा जाता है?
यह समझना ज़रूरी है कि “नए सदस्य का जुड़ना” हर बार एक जैसी स्थिति नहीं होती। इस पर आपके दस्तावेज और प्रक्रिया दोनों निर्भर करते हैं।
नवजात शिशु (Newborn)
बच्चे के जन्म के बाद नाम जोड़ने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब उसका जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बन जाए। आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है। लेकिन पोर्टल पर “Aadhaar Not Available” का विकल्प सही तरीके से चुनना पड़ता है — वरना आवेदन आगे नहीं बढ़ता।
नई बहू / विवाहित महिला
शादी के बाद यदि पत्नी का नाम मायके के राशन कार्ड से हटाकर इस घर के कार्ड में जोड़ना है, तो दोनों काम एक साथ करने होंगे। पहले मायके के कार्ड से नाम कटवाएं, फिर यहाँ जोड़ें। बिना Deletion Certificate के Addition को अक्सर District Office से Objection आती है।
प्रवासी परिवार के सदस्य
यदि कोई सदस्य दूसरे राज्य के राशन कार्ड में था और अब स्थायी रूप से बिहार में आ गया है, तो पहले उस राज्य में Surrender/Deletion की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। One Nation One Ration Card (ONORC) पोर्टेबिलिटी इसका विकल्प नहीं है — वह सुविधा अस्थायी उपयोग के लिए है।
वृद्ध माता-पिता या आश्रित (Dependent)
यदि वे पहले किसी अन्य घर के कार्ड में थे, तो वही प्रक्रिया — पहले वहाँ से हटाएं, फिर यहाँ जोड़ें।
ज़रूरी दस्तावेज — परिस्थिति के अनुसार
एक ही सूची सभी के लिए काम नहीं आती। नीचे स्थिति के अनुसार दस्तावेज बताए गए हैं:
नवजात शिशु के लिए:
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) — ग्राम पंचायत या नगर निकाय द्वारा जारी
- माँ का आधार कार्ड (जो पहले से राशन कार्ड में हो)
- राशन कार्ड नंबर (RC Number)
- यदि बच्चे का आधार बन गया है — आधार कार्ड की कॉपी
विवाहित महिला (नई बहू) के लिए:
- विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) — पंजीकृत हो तो बेहतर
- महिला का आधार कार्ड
- मायके के राशन कार्ड से Deletion का प्रमाण (यदि उपलब्ध हो)
- पति का आधार कार्ड
- वर्तमान राशन कार्ड की कॉपी
अन्य वयस्क सदस्य के लिए:
- आधार कार्ड (अनिवार्य — नाम हूबहू वही होना चाहिए जो आधार में है)
- पिछले राशन कार्ड से Deletion का प्रमाण (यदि किसी अन्य कार्ड में थे)
- निवास प्रमाण — यदि आधार पर पुराना पता है तो अलग से Residential Proof लगाना होगा
ऑनलाइन प्रक्रिया: Correction Application के ज़रिए नाम जोड़ें
यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान दें — यह “New Apply” नहीं है। यह “Apply for Correction” है।
Step 1: पोर्टल खोलें और लॉगिन करें
अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर rconline.bihar.gov.in खोलें। होमपेज पर ‘Login’ बटन पर क्लिक करें — यह आपको सीधे Jan Parichay (MeriPehchaan) पर ले जाएगा।

यदि आपका Jan Parichay अकाउंट नहीं बना है:
- ‘Sign up for MeriPehchaan’ पर क्लिक करें

- अपना मोबाइल नंबर डालें → OTP से verify करें
- आधार नंबर, जिला, पिन कोड और पासवर्ड भरें → Register करें
- लॉगिन ID आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS से आएगी
Step 2: Dashboard पर सही विकल्प चुनें
लॉगिन करने के बाद Dashboard खुलेगा। यहाँ ‘Bihar State Service’ चुनें, फिर ‘Bihar Ration Card Online Production’ आइकन पर क्लिक करें।
अब ध्यान दें — यहाँ ‘Apply’ बटन के नीचे दो विकल्प होंगे:
- New Apply — यह बिल्कुल नए राशन कार्ड के लिए है
- Apply for Correction — यह आपके लिए है
“Apply for Correction” पर क्लिक करें।
Step 3: अपना RC Number डालें
Correction फॉर्म में अपना मौजूदा Ration Card Number (RC Number) डालें और ‘Search’ करें। आपके कार्ड की मौजूदा जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
Step 4: ‘Add Member’ का विकल्प चुनें
फॉर्म में नीचे ‘Add Member’ बटन दिखेगा। इस पर क्लिक करके नए सदस्य की जानकारी भरें:
- नाम: हूबहू वही जो आधार कार्ड में लिखा हो — एक अक्षर का भी फर्क नहीं होना चाहिए
- आधार नंबर: 12 अंकों का सही आधार नंबर
- जन्मतिथि: आधार के अनुसार
- लिंग: Male / Female / Other
- मुखिया से संबंध (Relation): Son / Daughter / Wife / Mother / Father — जो भी लागू हो, सही चुनें
- आधार उपलब्ध नहीं (5 वर्ष से कम): यदि बच्चे का आधार नहीं बना तो यह विकल्प चुनें
जानकारी भरने के बाद ‘Add Member’ बटन दबाएं। नाम नीचे table में दिखने लगेगा। यहाँ Edit और Delete दोनों का विकल्प है — Final Submit से पहले सब कुछ दोबारा जाँच लें।
Step 5: Document Upload
सभी सदस्य जोड़ने के बाद ‘Go for Upload Document’ लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पाँच upload fields होंगे:
| Upload Field | क्या अपलोड करें |
|---|---|
| Family Photo | पूरे परिवार की फोटो (JPG, 100KB से कम) |
| Applicant Signature | आवेदक का हस्ताक्षर (JPG, 50KB से कम) |
| Merged Document PDF | बैंक पासबुक, निवास प्रमाण, सभी सदस्यों के आधार — एक ही PDF में |
| Income Certificate | अलग PDF (यदि लागू हो) |
| Caste Certificate | अलग PDF — General category को छोड़कर अनिवार्य |
Step 6: Final Submission
सभी दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड होने के बाद ‘Final Submission’ लिंक दिखेगा। इस पर क्लिक करके Declaration चेक करें और ‘Final Submit’ बटन दबाएं।
Final Submit के बाद:
- आपके मोबाइल पर Application ID का SMS आएगा
- इस ID को संभाल कर रखें — यही आपकी रसीद है
- Final Submit के बाद कोई बदलाव संभव नहीं है
ज़रूरी चेतावनी: आवेदन शुरू करने के 30 दिनों के भीतर Final Submit कर दें। पोर्टल पर अधूरे आवेदन 30 दिन बाद स्वतः डिलीट हो जाते हैं और फिर से सब कुछ भरना पड़ता है।
वे 5 गलतियाँ जो सबसे ज़्यादा Rejection का कारण बनती हैं
ये गलतियाँ तब सामने आती हैं जब District Verification Officer (DVO) आवेदन चेक करता है:
- नाम का मेल नहीं खाना: यदि आधार में नाम “Ramesh Kumar Sharma” है और फॉर्म में “Ramesh Sharma” भरा है — यह rejection का सीधा कारण है। हर अक्षर, हर स्पेसिंग आधार के अनुसार होनी चाहिए।
- आधार और राशन कार्ड में पता अलग: यदि नए सदस्य के आधार पर पुराना पता है और वह इस घर में रह रहा है — तो अलग से Residential Proof (बिजली बिल / किरायानामा / पंचायत प्रमाण पत्र) Merged PDF में जोड़ें।
- Self-Attestation छूट जाना: PDF बनाते समय हर पेज पर हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं लोग। खासकर जब किसी दुकान से Xerox और PDF बनवाते हैं — वे लोग अक्सर यह ध्यान नहीं देते।
- विवाहित महिला के लिए Deletion Proof न होना: यह सबसे आम कारण है जिससे महिलाओं का नाम अटक जाता है। अगर मायके का कार्ड बिहार का ही है तो पहले RTPS या ब्लॉक ऑफिस से Deletion करवाना ज़रूरी है।
- 30 दिन में Final Submit न करना: बहुत से लोग फॉर्म शुरू करते हैं, दस्तावेज बाद में अपलोड करेंगे सोचकर छोड़ देते हैं — और 30 दिन बाद सारा डेटा गायब।
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Offline विकल्प: RTPS काउंटर से करें आवेदन
यदि ऑनलाइन प्रक्रिया संभव नहीं है — मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, या तकनीकी दिक्कत है — तो नज़दीकी RTPS (Right to Public Service) काउंटर या Block Supply Office (BSO) में जाकर आवेदन किया जा सकता है।
वहाँ क्या करना है:
- Correction Form (नाम जोड़ने के लिए) भरें
- ऊपर बताए सभी दस्तावेजों की self-attested फोटोकॉपी साथ लेकर जाएं
- आधार की Original Copy साथ रखें — अधिकारी मिलान कर सकते हैं
- रसीद (Acknowledgment Slip) ज़रूर लें — इसमें Application Number होगा
Offline आवेदन में verification थोड़ा अधिक समय लेता है — औसतन 15 से 30 कार्यदिवस।
आवेदन के बाद क्या होता है? Verification की समयसीमा
आवेदन Final Submit होने के बाद यह तीन स्तरों से गुज़रता है:
- Block Level Verification: सबसे पहले आपके ब्लॉक का Supply Officer (BSO) आवेदन की जाँच करता है। वह दस्तावेजों का मिलान करता है और Field Inquiry भी हो सकती है।
- District Level Approval: ब्लॉक से Approved होने के बाद District Food & Consumer Protection Officer के पास जाता है। यहाँ Final Approval मिलती है।
- RCMS में नाम जुड़ना: Approval के बाद नए सदस्य का नाम RCMS (Ration Card Management System) में जुड़ जाता है और अगले महीने के राशन वितरण से वह भी पात्र हो जाता है।
सामान्य परिस्थितियों में यह प्रक्रिया 15 से 45 दिन के भीतर पूरी होती है। Track करने के लिए:
- rconline.bihar.gov.in पर लॉगिन करें
- ‘Track Application Status’ में अपना Application Number डालें
- वर्तमान स्थिति (Pending / Approved / Rejected) दिखेगी
यदि Rejected दिखे — कारण ज़रूर पढ़ें। अधिकतर मामलों में दस्तावेज की कोई एक कमी होती है जिसे सुधारकर दोबारा आवेदन किया जा सकता है।
नए सदस्य का e-KYC: यह ज़िम्मेदारी आपकी है
नाम जुड़ जाने के बाद काम खत्म नहीं होता। बिहार सरकार की 2024-25 की गाइडलाइन के अनुसार, राशन कार्ड में जोड़े गए हर नए सदस्य का Aadhaar e-KYC अनिवार्य है। यदि e-KYC नहीं हुई, तो उस सदस्य के हिस्से का अनाज अगले महीने से रोका जा सकता है — भले ही नाम RCMS में दिख रहा हो।
e-KYC कैसे करें:
- अपने राशन डीलर (FPS Shop) के पास जाएं
- नए सदस्य को साथ लेकर जाएं
- ePoS मशीन पर उनका Biometric (Fingerprint या IRIS) दर्ज होगा
- यह प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का Biometric नहीं होता — उनका e-KYC माँ या मुखिया के Biometric से Link होता है। 5 साल की उम्र पूरी होने पर बच्चे का अलग आधार बनवाएं और उसे राशन कार्ड से Seed करवाएं। e-KYC का Status epos.bihar.gov.in पर ‘RC Details’ में जाकर कभी भी चेक किया जा सकता है। ‘Seeded’ दिखे तो ठीक है — ‘Not Seeded’ या ‘Pending’ दिखे तो डीलर के पास जाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
नाम जुड़ने के बाद राशन कार्ड में नाम कब दिखेगा?
RCMS में नाम जुड़ते ही epds.bihar.gov.in पर RCMS Report में दिखने लगता है। RC Details में आमतौर पर अगले वितरण चक्र (Distribution Cycle) से दिखता है।
क्या 5 साल से कम उम्र के बच्चे का आधार ज़रूरी है?
नहीं। पोर्टल पर “Aadhaar Not Available” का विकल्प है। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जब बच्चा 5 साल का हो जाए तो आधार बनवाकर तुरंत Seeding करवाएं — वरना भविष्य में राशन रुक सकता है।
आवेदन Reject हो गया — अब क्या करें?
Track Application Status में Rejection का कारण देखें। दस्तावेज सुधारकर या नई Merged PDF बनाकर Fresh Application करें। ऑफलाइन की तरह यहाँ Appeal का अलग विकल्प नहीं है — सही दस्तावेजों के साथ दोबारा आवेदन ही एकमात्र रास्ता है






